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डीडीएमए ने बैठक में राजधानी में नए प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है। जिसके तहत निजी दफ्तरों को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। अबतक के प्रतिबंधों के हिसाब से निजी दफ्तरों में 50फीसदी क्षमता के साथ काम हो रहा था, लेकिन अब सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया है।
डीडीएमए ने पहले ही दिल्ली में बार और रेस्टॉरेंट को बंद करने का आदेश जारी किया है। हालांकि, इसमें बस डाइनिंग पर ही रोक है। टेकअवे सुविधा जारी रहेगी यानी खाना पैक कराके ले जा सकेंगे या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। चलिए अब आपको बताते है कि कौन से ऐसे निजी दफ्तर है, जिन्हें डीडीएमए ने खोलने की मजूंरी दी है।
अगर कोई शख्स इन नियमों का उल्लंघन करता है तो वह आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 51-60 और आईपीसी की धारा 188 का दोषी होगा और इन्हीं धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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