Guidelines for Diwali 2022 for Delhites
Guidelines for Diwali: Guidelines for residents for upcoming Diwali 2022. दीपावली पर दिल्ली पुलिस ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनका उत्सव के दौरान पालन करना है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी दिशा निर्देश:
A fine of Rs 200 to Rs 5,000 and/or imprisonment for three years has been announced for those who will be found bursting or selling crackers on Diwali this year.
- केवल ‘ग्रीन’ पटाखे (कम उत्सर्जन वाले पटाखे) लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों/विक्रेताओं द्वारा निर्मित और बेचे जा सकते हैं। किसी भी अन्य पटाखों को बनाने, बेचने और जलाने की अनुमति नहीं है।
- पटाखों की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं है। खरीदारों और विक्रेताओं दोनों पर मुकदमा चलाया जाएगा।
- दीपावली के दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच ही पटाखे (हरे) जलाए जा सकते हैं।
- पटाखों को केवल पूर्व निर्धारित स्थानों/क्षेत्रों में ही जलाया जा सकता है और किसी अन्य स्थान पर नहीं।
- किसी भी सोसायटी परिसर, घर, डीडीए की जेब, गांव, गली आदि में पटाखे नहीं जलाए जा सकते हैं यदि वे स्थान सामुदायिक आतिशबाजी के लिए पूर्व निर्दिष्ट नहीं हैं।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के किसी भी उल्लंघन से कानूनी रूप से निपटा जाएगा। विस्फोटक अधिनियम, 1884, विस्फोटक नियम, 2008, दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 146(1), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- 188 आईपीसी और अदालत की अवमानना की कार्यवाही आदि।
- केवल उन्हीं पटाखों को खरीदें जो (पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन) PESO द्वारा अनुमोदित और प्रमाणित हों।
- किसी भी साइलेंस जोन में पटाखों को नहीं जलाना चाहिए और न ही फोड़ना चाहिए
- माननीय एस.सी. आदेशों के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट करें। संबंधित एसएचओ को पटाखे
- माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश देश का कानून है और हर कोई इसका पालन करने के लिए बाध्य है। आदेश की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। उल्लंघनकर्ता से कानूनी रूप से निपटा जाएगा