अगर आपसे कभी गलत खाते(Bank Account) में ऑनलाइन पेमेंट हो जाए तो घबराएं नहीं। इस राशि को वापस भी पा सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करने के बाद खाते (Bank Account) से संबंधित बैंक में जाकर फार्म भरना होगा। यह शिकायत पेमेंट होने के तीन दिन के भीतर करनी होगी। देश में पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट का प्रचलन बढ़ा है। पिछले 4 सालों में देश में लोग जमकर यूपीआई से लेनदेन कर रहे हैं। लेकिन इस लेनदेन के दौरान चूक भी सामने आ रही हैं। जल्दबाजी में यूपीआई पेमेंट गलत नंबर पर हो जाता है जिसके चलते किसी और के बैंक खाते में रकम पहुंच जाती है।
अनजान व्यक्ति के पास रकम पहुंचने के बाद लोगों के सामने रुपए वापस लेने के लिए तरीका समझ में नहीं आता है और वह भटकते रहते हैं। एडवोकेट जतिन कुमार ने बताया कि यूपीआई पेमेंट के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर गलत नंबर पर पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले 18001201740 पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके बाद अपनी बैंक जाएं और फार्म में जानकारी भरनी होगी। अगर बैंक मना भी कर दे तो ईमेल से शिकायत दर्ज की जा सकती है। इस वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in में शिकायत की जा सकती है।
आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार, अगर गलती से गलत अकाउंट में पैसे चले जाएं, तो 48 घंटे के भीतर रुपए रिफंड हो सकते हैं। नेट बैंकिंग और यूपीआई से पेमेंट करने के बाद फोन पर मैसेज प्राप्त होता है जिसे डिलीट न करें। इस मैसेज में पीपीबीएल नंबर होता है जो रुपए रिफंड लेने के लिए जरूरी मदद कर सकता है। गलत लेन-देन से संबंधित स्क्रीनशॉट लें और जीपे, फोन पे, पेटीएम या यूपीआई एप के कस्टमर केयर सपोर्ट में फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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