Traffic Rules | बच्चों को बिना हेलमेट बाइक पर बिठाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
अगर आप बाइट या स्कूटर पर बच्चों को बिठाकर कही जा रहे है, तो रूकिये और जरूर पढ़िए। नौ महीने से लेकर चार साल की उम्र तक के बच्चों को दो पहिया वाहनों पर ले जाते समय क्रैश हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस पहनना होगा। इसके अलावा वाहन की स्पीड 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
अगर इन नियमों को उल्लंघन किया तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। नियमों का पालन नहीं करने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है। केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद नियम लागू होंगे। नियमों के मुताबिक दुपहिया सवारी के दौरान छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली हार्निस बेल्ट मजबूत, लेकिन हल्के वजन वाली होनी चाहिए। बेल्ट वाटरप्रूफ, गद्देदार और 30 किलो तक का वजन ले जाने में सक्षम होनी चाहिए।
सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक बनियान है, जो बनियान से जुड़ी पट्टियों की एक जोड़ी और ड्राइवर द्वारा पहने जाने वाले शोल्डर लूप्स के साथ एडजस्टेबल होगा। इस तरह, बच्चे के ऊपरी धड़ को ड्राइवर से सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सकता है। सेफ्टी हार्नेस की एक विशेषता यह भी है कि पट्टियों को बनियान के पीछे से जोड़कर और पट्टियों को बनियान के ऊपर से पार करके दो बड़े क्रॉसिंग-ओवर लूप बनते हैं, जो यात्री के पैरों के बीच से गुजरते हैं और दुपहिया की सीट पर बैठा बच्चा सुरक्षित रहता है।
आपको बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अक्टूबर 2021 में ही ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। इसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े कानून में कई संशोधन लाने का प्रस्ताव रखा गया था। इन नए नियमों को मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 के नाम से जारी किया है, जो पब्लिकेशन की तारीख से एक साल बाद लागू हो जाएंगे।
MoRTH has made mandatory a safety harness and crash helmet for children below 4 years being carried on a two-wheeler with a restricted speed limit of 40 kmph.
These rules will come into force from 15 February 2023. pic.twitter.com/Nwmjz1wpgA— MORTHINDIA (@MORTHIndia) February 16, 2022