Union Budget 2023: Today Union Budget for 2023-24 was presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Lok Sabha. नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालान आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। अब साल में 7 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को इनकम टैक्स (Income tax) नहीं देना होगा।
बजट घोषणा के मुताबिक, नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक टैक्स छूट, 3 से 6 लाख रुपये तक 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत और 9 से 12 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
अब नई टैक्स रिजीम अपनाने वालों को 15 लाख रुपये की एनुअल इनकम पर 45 हजार रुपये टैक्स देने होंगे।
नई व्यवस्था के तहत प्रस्तावित टैक्स स्लैब
डेलॉयट की पार्टनर तापती घोष ने नई व्यवस्था के तहत प्रस्तावित स्लैब रेट का सुझाव दिया है, उनके अनुसार वित्त मंत्रालय 2.5 लाख रुपये तक टैक्स लागू नहीं है। टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए 5 लाख रुपये से अधिक इनकम पर लगने वाला 5 फीसदी टैक्स हटाया जा सकता है। जबकि, 5-7.5 लाख रुपये तक 10 फीसदी, 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक 15 फीसदी, 10 से 12.5 रुपये तक 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख रुपए तक 20 फीसदी और 20 लाख रुपए से अधिक पर 25 फीसदी टैक्स लागू किया जा सकता है।
वर्तमान में लागू टैक्स रेट और टैक्स लिमिट
-वर्तमान में लागू टैक्स रिजीम के अनुसार 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स लागू नहीं है। जबकि, 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की सालाना आय पर 5 फीसदी टैक्स दर लागू है।
-5 लाख से 7.5 लाख इनकम पर 20 फीसदी टैक्स
-7.5 लाख से 10 लाख आय पर 20 फीसदी टैक्स दर
-10 लाख से 12.5 लाख रुपये की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स दर
-12.5 लाख से 15 लाख रुपये तक की आय पर 30 फीसदी टैक्स
-15 लाख से अधिक सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स दर